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संस्थागत निवेशकों को पहले देने होंगे पूरे पैसे Print E-mail
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने योग्य संस्थागत निवेशकों यानी क्यूआईबी के लिए पब्लिक इश्यू में शेयर खरीदने के नियम सख्त कर दिए हैं।

सेबी के चेयरमैन सी बी भावे ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि क्यूआईबी को शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए पूरे पैसे का भुगतान पहले ही करना होगा।
अभी तक क्यूआईबी केवल 10% रकम देकर शेयर खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी पब्लिक इश्यू में क्यूआईबी कोटे का काफी बड़ा हिस्सा होता है। वहीं दूसरी ओर आम लोग पूरे पैसे देने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सेबी के ऐलान के बाद ये भेद-भाव खत्म हो गया है। नया नियम 1 मई से लागू होगा।
सेबी का मानना है कि नया नियम लागू होने से आईपीओ बंद होने और लिस्टिंग के बीच का समय घटाने में मदद मिलेगी। अभी इसमें करीब 21 दिन का समय लगता है। सेबी का इरादा इसे घटाकर 7 दिन करने का है।
सेबी ने लंबे समय के डेरेवेटिव सौदों की मियाद 5 साल करने का फैसला भी किया है। अभी यह मियाद केवल 3 साल की है। सेबी इस मसले पर स्टॉक एक्सचेंजों से विचार-विमर्श करने के बाद अंतिम फैसला लेगा।
इसके साथ ही सेबी ने डेरिवेटिव सौदों की फिजिकल डिलीवरी को सैद्धांतिक तौर पर मंज़ूरी दे दी है। ये नियम लागू हो जाने के बाद वायदा सौदों के तहत शेयरों की डिलीवरी भी ली जा सकेगी। (शेयर मंथन, 06 मार्च 2010)

Last Updated ( Saturday, 06 March 2010 14:58 )
 

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