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वित्त मंत्री (Finance Minister) प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) ने आज प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी यानी डायरेक्ट टैक्स कोड) को लोकसभा (Lok Sabha) में पेश कर दिया है।
डीटीसी (DTC) 1 अप्रैल 2012 में लागू होगा। नये आयकर कानून के तहत 2 लाख रुपये तक की आमदनी को करमुक्त करने का प्रस्ताव है। वहीं 10% आयकर अब 2 लाख से 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर लागू होगा। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 20% और इससे अधिक आमदनी पर 30% आयकर लगाया जायेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए करमुक्त आमदनी की सीमा अब 2.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। नये आयकर कानून के सबसे पहले मसौदे (ड्राफ्ट) में 1.6 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त रखने, 1.6 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10%, 10 लाख से 25 लाख रुपये तक की आय पर 20% और इससे अधिक आय पर 30% आयकर लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस नये कानून को मंजूरी देने का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार 26 अगस्त की शाम को किया था। इस विधेयक पर संसद की मंजूरी मिलने के बाद 1861 में बने मौजूदा आयकर कानून को रद्द कर इस नये कानून को लागू किया जायेगा। (शेयर मंथन, 30 अगस्त 2010) |
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Last Updated ( Monday, 30 August 2010 18:08 )
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