रिलायंस (Reliance) पर 11 करोड़ रुपये का जुर्माना

शेयर बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने भेदिया कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिंग) के मामले में रिलायंस पेट्रो इन्वेस्टमेंट्स (RPIL) पर जुर्माना लगाया है। 
सेबी ने छह साल पुराने मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सीडियरी कंपनी रिलायंस पेट्रो इन्वेस्मेंट्स पर 11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने अपने फैसले में कहा है कि वर्ष 2007 में इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन (IPCL) के शेयरों में भेदिया कारोबार करते हुए आरपीआईएल ने गलत सौदों से 3.82 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।
सेबी के मुताबिक समूह की इकाई होने की वजह से आरपीआईएल को आईपीसीएल के रिलायंस इंडस्ट्रीज में विलय की जानकारी पहले से ही थी। इसका फायदा उठाते हुए आरपीआईएल ने 22 फरवरी, 2007 से 8 मार्च, 2007 के बीच आईपीसीएल के शेयरों में कारोबार करना शुरू कर दिया।
सेबी ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है। 
गौरतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में विलय से पहले आईपीसीएल एक स्वतंत्र सूचीबद्ध कंपनी थी। 
आज बीएसई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भाव में गिरावट का रुख रहा। यह 0.19% की कमजोरी के साथ 801.20 रुपये पर बंद हुआ। (शेयर मंथन, 03 मई 2013)