निवेशकों के 49,100 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश : सेबी (SEBI)

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने अवैध योजनाओं के जरिये निवेशकों से पैसे ठगने के मामले में पीएसीएल (PACL) के खिलाफ शिकंजा कसा है।

सेबी ने रियल एस्टेट कंपनी पीएसीएल (PACL) यानी पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन (Perals Agrotech Corporation) पर निवेशकों से गलत तरीके से पैसा जुटाने के मामले में उसे तीन महीने के भीतर निवेशकों के 49,100 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि सहारा (SAHARA) के बाद निवेशकों से पैसे जुटा कर ठगी करने का यह अब तक का सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है। यह राशि सहारा समूह द्वारा जुटायी गयी राशि से दोगुनी है। 

सेबी ने कंपनी को अपनी सामूहिक निवेश योजनाओं (CIS) को तुरंत बंद करने का भी आदेश दिया है। 

खबर है कि कंपनी ने सीआईएस के जरिये निवेशकों से 50 हजार करोड़ रुपये जुटाये हैं। इसे अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा माना जा रहा है। सेबी के मुताबिक यदि पीएसीएल 1 अप्रैल 2012 से 24 फरवरी 2013 के बीच के फंड का विस्तृत ब्यौरा देती तो यह राशि बढ़ सकती थी। 

हालाँकि पीएसीएल ने सेबी के फैसले के खिलाफ सैट (SAT) में अपील करने का फैसला किया है। (शेयर मंथन, 23 अगस्त 2014)