बैंकों की मुफ्त सेवाओं पर नहीं लगेगा जीएसटी (GST)

आखिरकार एक बड़े ऊहापोह को दूर करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंकों द्वारा दी जा रही मुफ्त सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू नहीं होगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा दी गयी जानकारी बैंकिंग (Banking) क्षेत्र के लिए किसी राहत से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें एटीएम (ATM) सुविधा को जीएसटी से पूरी तरह अलग रखा गया है। इसके साथ ही डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड और वायदा कारोबार के सौदों पर जीएसटी लागू नहीं होगा। हालांकि सेवा शुल्क और ब्रोकरेज पर जीएसटी अदा करना होगा।
असल में पुरानी कर व्यवस्था के चलते बैंकों को सेवाओं के बदले भुगतान न करने के चलते नोटिस दिया गया था जिसके बाद यह गफलत पैदा हो गयी थी। हालांकि मामला अभी भी पूरी तरह नहीं सुलझा है, लेकिन आसार यही दिखते हैं कि सरकार इस मामले को और ज्यादा उलझाने के मूड में नहीं है। इस मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों को नोटिस भेजा गया था जिसमें सेवा शुल्क, हर्जाना और ब्याज के भुगतान करने की बात कही गयी थी। बहरहाल बैंकों से एटीएम के अलावा नकद निकासी, अकाउंट स्टेटमेंट, डेबिट कार्ड और चेक बुक की सुविधा भी मुफ्त ही मिलती रहेगी। (शेयर मंथन, 04 जून 2018)