सरकार ने पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) पर लगाया अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आयी भारी गिरावट के बाद केन्द्र सरकार ने पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) पर उत्पाद शुल्क में तीन-तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है।

शुक्रवार की रात सरकार ने यह अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर दो-दो रुपये प्रति लीटर का विशेष उत्पाद शुल्क (Special excise duty) और एक-एक रुपये प्रति लीटर का सड़क व बुनियादी ढाँचा उपकर (Road and infrastructure cess) लगाया गया है। यह बदलाव शनिवार की सुबह से लागू हो गया है। 
गौरतलब है कि सरकार ने आम बजट 2019-20 में इस तरह के प्रावधान पहली बार पेश किये थे और जुलाई 2019 में पेट्रोल-डीजल पर एक-एक रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और एक-एक रुपये प्रति लीटर का ही सड़क उपकर लगाया गया था।
ध्यान रहे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत दिसंबर 2019 के मुकाबले अब तक 50% फिसल चुकी है। ऐसे में सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर विशेष उत्पाद शुल्क लगाने से सरकार को सकल राजस्व संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने और व्ययों के लिए पूँजी की व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी। (शेयर मंथन, 14 मार्च 2020)