बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के नेतृत्व में मंत्रियों के पैनल ने रविवार को केरल में बाढ़ से प्रभावित राज्य में पुनर्वास कार्य के लिए दो साल की अवधि के लिए 1% 'आपदा उपकर' लगाने को मंजूरी दी।
माल और सेवाओं, जो 1% उपकर लगाया जा रहा है, वह केरल द्वारा तय किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी ने कहा, यदि कोई अन्य राज्य 'आपदा उपकर' लगाना चाहता है, तो उसे अनुमोदन के लिए जीएसटी परिषद से संपर्क करना होगा।
इसके अलावा, मंत्रियों के समूह ने भी जीएसटी परिषद को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों द्वारा अनुमन्य सीमा से अधिक उधार लेने की अनुमति देने का सुझाव दिया है।
केरल ने जीएसटी परिषद से पुनर्वास कार्य के लिए उपकर लगाने को कहा था। मंत्रियों के समूह ने परिषद से सिफारिश की है कि केरल को दो साल के लिए 1% उपकर लगाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा केंद्र और राज्य मिलकर उधार सीमा बढ़ाने के बारे में निर्णय लेंगे।
जीएसटी कानून किसी प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक विशेष अवधि के लिए विशेष कर लगाने का प्रावधान करता है।
माल और सेवा कर के तहत एमएसएमई को राहत देने के लिए अलग से वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में एक और मंत्रिस्तरीय पैनल ने ऐसे व्यवसायों के लिए छूट सीमा पर विचार-विमर्श किया। वर्तमान में, 20 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से छूट प्राप्त है। (शेयर मंथन, 07 जनवरी 2019)