1 अप्रैल से धुम्रपान संबंधित वस्तुओं की पैकेजिंग पर 85% स्वास्थ्य चेतावनी के नियम के प्रभाव में आने से सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियाँ और सिगरेट का उत्पादन रोकने का निर्णय किया है।