वोडाफोन (Vodafone) को लगा झटका

बंबई उच्च न्यायालय (HC) ने वोडाफोन (Vodafone) की याचिका खारिज कर दी है। 

कंपनी को 8,500 करोड़ रुपये की टैक्स कमाई के मामले में करारा झटका लगा है। न्यायालय ने 8,500 करोड़ रुपये के ट्रांसफर प्राइसिंग ऑर्डर को पास करने के आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र (जूरीडिक्शन) को चुनौती देने वाली कंपनी की याचिका को खारिज किया है। 

गौरतलब है कि कंपनी ने देश में अपनी कॉल सेंट पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर किया था। कंपनी ने आयकर विभाग के दिसंबर 2011 में आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि विवादित लेन-देन कंपनी का घरेलू मामला है और यह ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जिस पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए इससे हुए आमदनी को कर योग्य माना है। गौरतलब है कि यह मामला वोडाफोन के पुणे स्थित कॉल सेंटर के व्यवसाय से संबंधित है। (शेयर मंथन, 07 सितंबर 2013)