करदाताओं को मिली राहत, 3 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं

वित्त मंत्री ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने 3 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स से छूट देने का ऐलान किया है।

इसके अलावा सालाना 50 करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाली कंपनियों पर कंपनी आयकर की दर घटाकर 25% कर दी गयी है। साथ ही वित्त वर्ष 2017-18 में कुल खर्च के लिए 21.40 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
• 3 लाख रुपये तक आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
• 3 से 5 लाख रुपये पर 5% टैक्स
• 5 से 10 लाख रुपये 20% टैक्स
• 10 लाख रुपये से अधिक आय पर 30%
• 50 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों का इनकम टैक्स 5% घटाया
• घरों के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स सीमा 3 साल से घटाकर 2 साल की गयी
• ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का विलय होगा
• इस साल वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.2%
• सार्वजनिक क्षेत्र में खर्चा बढ़ाया जायेग
• राजस्व,पूँजीगत व्यय 25.4% बढ़ाया गया
• भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने के लिए नया कानून बनाया जायेगा
• बेईमानी करके देश से भागना अब आसान नहीं होगा
• आरबीआई कानून में बदलाव किया जायेगा
• आरबीआई के अंतर्गत भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया जायेगा
• सितंबर तक 20 लाख आधार-बेस्ड पीओएस मशीन लगाने का लक्ष्य
• भीम को बढ़ावा देने के लिए 2 स्कीम
• डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए रेफरल, कैश बैक स्कीम
• ऋण लक्ष्य दोगुना कर 2.44 लाख करोड़ रुपये किया गया
• बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन
• एलएनजी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% की गयी
• बैंक मार्च तक 10 लाख पीओएस मशीन लगायेंगे
• बिल्ट-अप एरिया को कॉर्पोरेच क्षेत्र माना जायेगा
• इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए टीडीएस छूट का ऐलान
• चुनावी बॉन्ड जारी होंगे
• राजनीतिक चंदे के लिए डोनर बॉन्ड जारी होंगे
• चेक, डिजिटल से ही राजनीतिक चंदा ले सकती हैं पार्टियाँ
• 2000 रुपये से ज्यादा का राजनीतिक चंदा नकद में स्वीकार नहीं होगा
• पीओएस मशीनों पर ड्यूटी घटायी गयी
• मैट 10 के बजाय 15 साल तक लागू रहेगा
• फिंगरप्रिंट स्कैनर्स पर सीवी, एसएडी ड्यूटी खत्म
• 3 लाख रुपये से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगा (शेयर मंथन, 01 फरवरी 2017)