जीएसटी परिषद ने 178 वस्तुओं पर घटाया टैक्स

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने शुक्रवार को हुई अपनी 23वीं बैठक में 178 वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स 28% से घटा कर 18% या इससे भी कम कर दिया।

नयी दरें 15 नवंबर से लागू होंगी। बता दें कि एसी तथा नॉन एसी रेस्टोरेंटों पर टैक्स रेट 18% से घटा कर आईटीसी (इन्पुट टैक्स क्रेडिट) के बगैर 5% किया जाना सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि रेस्टोंरेंट्स आईटीसी का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं पहुँचा रहे थे। हालाँकि परिषद ने 5-स्टार होटलों पर 18% दर बरकरार रखी है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी परिषद ने टैक्स घटाया है उनमें से च्यूइंग गम, कोकोआ रहित व्हाइट चॉकलेट, कोकोआ बटर, फैट और ऑयल, चीनी रहित कोकोआ पावडर, कोकोआ सहित चॉकलेट तथा अन्य खाद्य वस्तुएँ, गैर-मादक पेयजल, ब्लॉक्स के अलावा मार्बल, ग्रेनाइट तथा ट्रेवर्टाइन पर 28% से घटा कर 18% टैक्स लगाया जायेगा।
इसके अलावा फर्श, प्रसाधन सामग्री पर भी 28% के बजाये 18% और एक या इससे अधिक चीजों के साथ बख्तरबंद जंगी वाहनों पर 28% के मुकाबले 12% कर लगाया जायेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने कहा कि 13 वस्तुओं को 18% से 12%, 6 चीजों को 18% से 5%, 8 वस्तुओं को 12% से 8% और 6 चीजों को 5% से शून्य में स्थानांतरित कर दिया गया। बैठक में सुशील मोदी ने कहा कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की शैम्पू, डियोडरेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आफ्टरशेव लोशन, जूतों की पॉलिश, चॉकलेट, च्यूइंग गम तथा पोषक पेय पदार्थ जैसी वस्तुएँ अब सस्ती हो जाएंगी। साथ ही उन सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया, जो असम के वित्तमंत्री हिमांता विश्व शर्मा के नेतृत्व वाले एक पैनल ने दिये। जीएसटी परिषद हर माह तीन आयकर रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता की भी समीक्षा कर रही है, ताकि रिटर्न फाइल किये जाने की प्रक्रिया को करदाताओं के लिए सुगम बनाया जा सके। (शेयर मंथन, 11 नवंबर 2017)