हवाई टिकट रद्द कराने के शुल्क पर विमानन मंत्रालय की बड़ी पहल

नागर विमानन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने हवाई टिकटों के रद्द कराने के शुल्क (cancellation charge) पर ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

लेकिन विमानसेवा कंपनियों (Airlines) के लिए यह प्रस्ताव घाटे का सौदा है, जिससे उनकी कमाई पर चोट पड़ने वाली है। सरकार ने आज नये पैसेंजर चार्टर का मसौदा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उड़ान से 24 घंटे पहले टिकट रद्द कराये जाने पर रद्द कराने का शुल्क नहीं लगना चाहिए। हालाँकि यह राहत उन यात्रियों को नहीं मिलेगी, जिन्होंने उड़ान से 96 घंटे पहले टिकट लिया हो।
अभी यह मसौदा प्रस्ताव है, इसलिए यात्रियों को तत्काल यह राहत नहीं मिलेगी। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार इस मसौदे को अंतिम रूप देने में लगभग एक महीने का समय लग सकता है। (शेयर मंथन, 22 मई 2018)