आरबीआई (RBI) का बैंकों को निर्देश, डीडी (DD) पर लिखा हो खरीदार का नाम

मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला पर और अधिक नकेल कसने के लिए आरबीआई (RBI) ने एक नया उठाते हुए बैंकों को डीडी (DD) या डिमांड ड्राफ्ट पर खरीदार का नाम लिखने का निर्देश दिया है।

आरबीआई के 15 सितंबर से प्रभाव में आने वाले इस निर्देश के तहत जारीकर्ता बैंक को डीडी, पे-ऑर्डर और बैंकर के चेक पर इसके खरीदार का नाम लिखना होगा। वर्तमान में डीडी पर केवल प्राप्तकर्ता का नाम ही होता है। इसके लिए आरबीआई ने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) मानदंडों में भी जरूरी बदलाव किये हैं, जो कि 15 सितंबर से अमल में आयेंगे।
गौरतलब है कि मौजूदा सरकार के काले धन पर सख्त रवैये के साथ ही आरबीआई ने भी मनी लॉन्ड्रिंग पर लगान लगाने के लिए कदम उठाये हैं, जिनमें डीडी पर खरीदार का नाम लिखा जाना ताजा फैसला है। (शेयर मंथन, 14 जुलाई 2018)