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हाई कोर्ट ने दिये इमारतें गिराने के आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के पतवारी गांव की श्मशान की जमीन पर बनायी गयी इमारतें गिराने का फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने आम्रपाली(Amarpali) और सुपरटेक(Supertech) जैसी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों की श्मशान की जमीन पर बनायी गयी इमारतें गिराने का आदेश सुनाया है।
हाई कोर्ट ने फैसले में किसानों को 2 माह में जमीन वापस लौटाने तथा पिछले 10 वर्षों में अधिग्रहीत जमीनों की जानकारियाँ सार्वजनिक करने का आदेश सुनाया है।
यूपी सरकार ने औद्योगिक विकास के अन्तगर्त ग्रेटर नोएडा के पतवारी गांव की 589 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत कर ली थी। बाद में ग्रेटर नोएडा विकास प्रधिकरण ने इसमें से काफी जमीन आम्रपाली, अजनारा और सुपरटेक जैसी रियल एस्टेट कंपनियों को बेच दी। तब से इस जमीन पर किसानों और कंपनियों का विवाद चल रहा था जिसके संबंध में कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया है। (शेयर मंथन, 12 अक्टूबर 2015)

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