
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) को 3जी सेवा जारी रखने की अनुमति दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग (DoT) के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें भारती एयरटेल के सात क्षेत्रों में 3जी सेवाओं पर रोक लगायी गयी थी। गौरतलब है कि इन क्षेत्रों में कंपनी के पास स्पेक्ट्रम नहीं है।
दूरसंचार विभाग ने कंपनी की 3जी सेवा पर रोक लगाने के साथ-साथ लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन की वजह से कंपनी पर 350 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। न्यायालय ने अपने फैसले में जुर्माने पर भी रोक लगाते हुए कंपनी को जुर्माने की रकम को अलग बैंक खाते में रखने का आदेश दिया है।
आज बीएसई में कंपनी के शेयर भाव में गिरावट का रुख रहा। यह 4.42% के नुकसान के साथ 294.40 रुपये पर बंद हुआ। (शेयर मंथन, 19 मार्च 2013)
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