
अदानी पोर्ट्स (Adani Ports) ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर स्पष्टीकरण दिया है।
बीते 13 जनवरी 2014 को गुजरात उच्च न्यायालय ने कंपनी की मुंद्रा स्थित 12 उत्पादन इकाईयों को बंद करने का आदेश दिया था। इसी फैसले पर कंपनी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि न्यायालय का यह फैसला कंपनी के पोर्ट संचालन के खिलाफ न होकर 12 उत्पादन इकाईयों के खिलाफ था। कंपनी ने साफ किया कि इस फैसले से कंपनी के मुंद्रा पोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इसका संचालन सामान्य है।
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