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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ओएनजीसी (ONGC) के खिलाफ खारिज की रिलायंस नेवल की याचिका

बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने ओएनजीसी (ONGC) के खिलाफ दायर की गयी रिलायंस नेवल (Reliance Naval) की याचिका खारिज कर दी है।

याचिका के जरिये रिलायंस नेवल ने माँग की थी कि अदालत ओएनजीसी को शेष पाँच अपतटीय आपूर्ति जहाजों (ओएसवी) की डिलीवरी स्वीकार करने का निर्देश दे। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए अनिल अंबानी समूह की रिलायंस नेवल को मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण से संपर्क करने को कहा है। बॉम्बे उच्च न्यायालय में मामले को न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी ने सुना, जिन्होंने रिलायंस नेवल को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि 30 जुलाई 2018 को जारी किये गये एक पत्र में ओएनजीसी ने 16 अक्टूबर 2009 को रिलायंस नेवल को दिये 12 में से 5 अपतटीय समर्थन जहाजों की आपूर्ति का ठेका रद्द कर दिया था। रिलायंस नेवल ने इसे ओएनजीसी का मनमाना फैसला कह कर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई की थी।
दरअसल समझौते के तहत रिलायंस नेवल को 12 जहाजों की आपूर्ति 31 मई 2018 तक करनी थी, जो नहीं हो पायी और ओएनजीसी ने अनुबंध न बढ़ा कर ठेका रद्द करने का निर्णय लिया।
इस खबर से रिलायंस नेवल का शेयर आज दबाव में है। बीएसई में कंपनी का शेयर पिछले बंद स्तर के मुकाबले आज सुबह सपाट 8.64 रुपये रुपये पर खुल कर कारोबार के दौरान 7.91 रुपये तक गिरा। करीब 12.40 बजे कंपनी का शेयर 0.04 रुपये या 0.46% की कमजोरी के साथ 8.60 रुपये पर चल रहा है। वहीं ओएनजीसी का शेयर 0.25 रुपये या 0.18% की बढ़ोतरी के साथ 137.75 रुपये पर है। (शेयर मंथन, 13 फरवरी 2019)

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