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एसआरएफ (SRF) के पक्ष में नहीं गया उच्चतम न्यायालय का फैसला

उच्चतम न्यायालय का फैसला पक्ष में न जाने के कारण प्रमुख रसायन कंपनी एसआरएफ (SRF) का शेयर कमजोर स्थिति में है।

बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ के डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश पारित किया है।
टायर निर्माता कंपनी सीएट (CEAT) से कैप्शन विभाग के अधिग्रहण के संबंध में 13 जून 1996 को किये गये करार पर डाक टिकट संग्रहकर्ता, भिंड (मध्य प्रदेश) के 5.09 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ 23.73 करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क के आकलन को फिर से बहाल किया गया है। इसलिए टिकट संगहरकर्ता, भिंड (मध्य प्रदेश) द्वारा 28.82 करोड़ रुपये की माँग की पुष्टि होती है। कंपनी इस मामले में उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।
इस खबर का एसआरएफ के शेयर पर नकारात्मक पड़ा है। बीएसई में कंपनी का शेयर 2,785.20 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले लाल निशान में 2,779.50 रुपये पर खुल कर अभी तक हरे निशान में नहीं आ सका है।
11 बजे के आस-पास कंपनी के शेयरों में 26.65 रुपये या 0.96% की कमजोरी के साथ 2,758.55 रुपये के भाव पर सौदे हो रहे हैं। इस भाव पर कंपनी की बाजार पूँजी 15,856.28 करोड़ रुपये है। वहीं इसके पिछले 52 हफ्तों का शिखर 3,090.00 रुपये और निचला स्तर 1,616.60 रुपये रहा है। (शेयर मंथन, 26 सितंबर 2019)

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