5 लाख से कम आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को मिलेगी टैक्स छूट

वित्त मंत्री ने अरुण जेटली बताया 5 लाख से कम आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को 87 ए के तहत 3 हजार टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर कोई संपत्ति बेचकर स्टार्टअप शुरू करेगा तो उस पर कैपिटेल गेन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। (शेयर मंथन, 29 फरवरी 2016)