वित्त मंत्री ने अरुण जेटली बताया 5 लाख से कम आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को 87 ए के तहत 3 हजार टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर कोई संपत्ति बेचकर स्टार्टअप शुरू करेगा तो उस पर कैपिटेल गेन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। (शेयर मंथन, 29 फरवरी 2016)
वित्त मंत्री ने अरुण जेटली बताया 5 लाख से कम आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को 87 ए के तहत 3 हजार टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर कोई संपत्ति बेचकर स्टार्टअप शुरू करेगा तो उस पर कैपिटेल गेन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। (शेयर मंथन, 29 फरवरी 2016)