5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहींः पीयूष गोयल

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सभी करदाताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि कर सुधारों का लाभ करदाताओं को दिया जाना चाहिए।

एफएम ने आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा। गोयल ने कहा कि 5 लाख तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को पूरी कर छूट मिलेगी। कर राहत से लगभग 3 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।
कर छूट की सीमा में इस वृद्धि के साथ, अब 6.5 लाख रुपये तक की सकल आय वाले व्यक्तियों को धारा 80 सी में निर्धारित भविष्य निधि और अन्य उपकरणों में निवेश करने पर किसी भी कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
एफएम ने मानक कटौती को बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया है, जिसे पिछले साल फिर से शुरू कर 40,000 रुपये से 50,000 रुपये कर दिया गया है। इससे वेतनभोगी व्यक्तियों की कर योग्य आय में और कमी आएगी।
वर्तमान में, बैंक एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की सावधि जमा ब्याज पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटते हैं। पीयूष गोयल ने इस छूट की सीमा को बढ़ाकर 40,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव से वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा जो मुख्य रूप से ब्याज आय के रूप में पोस्ट ऑफिस, बैंकों और अन्य छोटी बचत योजनाओं पर निर्भर करते हैं।
गोयल ने बीमार रियल एस्टेट क्षेत्र को भी एक बड़ा बढ़ावा दिया है। उन्होंने दूसरे स्व-कब्जे वाले घर पर किराए पर आयकर में छूट देने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने दूसरे घर के लिए कैपिटल गेन रोलओवर भी प्रस्तावित किया है। (शेयर मंथन, 01 फरवरी 2019)