टीवी चैनलों के चयन की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई गई

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मंगलवार को केबल और डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ग्राहकों द्वारा टीवी चैनलों के चयन की समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दिया।

यह निर्णय नियामक द्वारा डीटीएच ऑपरेटरों और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के साथ बैठक के बाद लिया गया है। ट्राई ने सोमवार को एक बयान में कहा।
नया ढाँचा 1 फरवरी से लागू हो गया और कई उपभोक्ताओं ने नए टैरिफ मानदंड में माइग्रेट नहीं किया, उन्होंने पेड चैनलों के निष्क्रिय होने की शिकायत की। बयान में कहा गया है कि ट्राई ने ऑपरेटरों से कहा है कि वे उन ग्राहकों के लिए "सर्वश्रेष्ठ फिट योजना" तैयार करें, जो नए ढाँचे में नहीं आये हैं।
उपभोक्ताओं के उपयोग पैटर्न, भाषा बोली जाने वाली और चैनलों की लोकप्रियता के आधार पर 'सर्वश्रेष्ठ फिट योजना' तैयार की जायेगी। यह अधिमानतः विभिन्न शैलियों का एक मिश्रित संयोजन होना चाहिए। एक ग्राहक के लिए 'सर्वश्रेष्ठ फिट योजना' बनाते समय, डीपीओ (वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 'सर्वोत्तम फिट प्लान' का प्रति माह भुगतान आम तौर पर सब्सक्राइबर के मौजूदा टैरिफ प्लान के भुगतान के महीने से अधिक न हो। '' 31 जुलाई, 2019 तक सब्सक्राइबर अपनी "सर्वश्रेष्ठ फिट योजना" को बदलने के लिए स्वतंत्र होंगे। (शेयर मंथन, 13 फरवरी 2019)