जीएसटी ने रियल एस्टेट की टैक्स दरों को घटा दिया : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में कर की दरों में कमी के साथ-साथ डेवलपर्स और होम बायर्स दोनों के लिए कारोबार संचालन को आसान बनाया है।

"क्रेडाई यूथकॉन 2019" को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद से निर्माण सामग्री पर कर की दरें भी कम हो गयी हैं।
जीएसटी ने डेवलपर्स और खरीदारों दोनों के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र में परिचालन को आसान बना दिया है। पहले निर्माण क्षेत्र को 15-18% कर का भुगतान करना पड़ता था। इसके पहले कई अन्य खरीद जैसे टाइल और अन्य घटक के लिए कुल टैक्स 30% से ऊपर चला जाता था।
जीएसटी के बाद, मध्यम वर्ग (किफायती आवास) के लिए घरों पर करों में 8% की कमी आयी है और अन्य इमारतों पर, यह 12% तक कम हो गया है। वाणिज्यिक संपत्तियों और निर्माण सामग्री पर भी कर की दरों में कमी आयी है।
हालाँकि, रियल एस्टेट क्षेत्र से माँग की गयी है कि निर्माणाधीन इमारतों और किफायती आवास खंड दोनों पर प्रभावी जीएसटी दरों को नीचे लाया जाये, जिसके बाद जीएसटी परिषद ने माँगों और मुद्दों पर गौर करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है।
मंत्रियों के समूह ने अंडर-कंस्ट्रक्शन हाउसिंग पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 5% और किफायती आवास पर 3% जीएसटी की सिफारिश की है। सिफारिशों पर चर्चा के लिए जीएसटी परिषद की 20 फरवरी को बैठक होने की संभावना है। (शेयर मंथन, 14 फरवरी 2019)