वाहन क्षेत्र को जीएसटी (GST) में राहत नहीं, होटल कमरों का किराया होगा कम

शुक्रवार को गोवा में जीएसटी परिषद (GST Council) की 37वीं बैठक हुई।

बैठक में कई चीजों पर जीएसटी दरों में संशोधन किया गया। मगर वाहन क्षेत्र में चल रही मंदी के बावजूद वाहनों पर जीएसटी दरें नहीं घटायी गयीं। हालाँकि 28% के जीएसटी दायरे में आने वाले 10-13 सीटों तक के पेट्रोल वाहनों पर सेस घटा कर 1% और ऐसे डीजल वाहनों पर सेस घटा कर 3% कर दिया गया है।
जीएसटी परिषद ने वाहन क्षेत्र के लिए जीएसटी दरों में कटौती के प्रस्ताव को नहीं माना। वहीं होटल के कमरों की कर दरों में कटौती को मंजूरी दे दी गयी। 7,500 रुपये या इससे अधिक किराये वाले होटल के कमरों पर जीएसटी की दर 28% से घटा कर 18% कर दी गयी है। वहीं 7,500 रुपये से कम किराये वाले होटल के कमरों पर जीएसटी दर 18% से घटा कर 12% की गयी है।
समुद्री ईंधन पर जीएसटी 18% से घटा कर 5% कर दिया गया है। वहीं वस्तु की पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीएथिलीन थैलियों और बोरियों पर एक ही दर से 12% जीएसटी लगेगा। कैफीन पेय पदार्थों जीएसटी दर मौजूदा 18% से 28% और रेलवे वैगन, सवारी डिब्बों पर 5% से बढ़ा कर 12% कर दी गयी है। इसके अलावा ग्राइंडर, इमली और हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य कम कीमत वाले रत्नों पर जीएसटी दर घटायी गयी है। (शेयर मंथन, 21 सितंबर 2019)