शीर्ष अदालत ने किया एनसीएलएटी का आदेश खारिज, एस्सार स्टील की बिक्री तय

खबरों के अनुसार उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने आर्सेलर मित्तल (Arcelor Mittal) द्वारा एस्सार स्टील (Essar Steel) के अधिग्रहण मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को खारिज कर दिया है।

शीर्ष अदालत के इस फैसले से आर्सेलर मित्तल द्वारा एस्सार स्टील के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एस्सार स्टील का अधिग्रहण अधिग्रहणकर्ता के 23 अक्टूबर 2013 की समाधान योजना के मुताबिक किया जायेगा।
वित्तीय लेनदारों ने एनसीएलएटी के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें एस्सार के लिए लगी बोली से प्राप्त पूँजी को परिचालन और वित्तीय लेनदारों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए और इन दोनों लेनदारों को एक बराबर माना जाये। मगर अब शीर्ष अदालत ने वित्तीय लेनदारों को प्रमुख बताया है, जिसमें बैंक भी शामिल हैं। अदालत ने भी कहा है कि न्याय प्राधिकरण लेनदारों की समिति के फैसले में दखल नहीं दे सकता। न्यायालय ने एस्सार स्टील की खरीदारी के लिए आर्सेलर मित्तल की 42,000 करोड़ रुपये की बोली को भी हरी झंडी दिखा दी है। (शेयर मंथन, 15 नवंबर 2019)