आरबीआई (RBI) : 30 जून 2015 तक बदल सकते हैं पुराने नोट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साल 2005 से पहले छपे नोटों को बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है।

आरबीआई ने 2005 से पहले छपे नोटों को बदलने की तारीख 1 जनवरी 2015 से बढ़ा कर 30 जून 2015 कर दी है। इस फैसले के बाद अब 30 जून तक अपने पास के किसी भी बैंक की शाखा में जाकर पुराने नोटों को बदलवाया जा सकता है। 

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि साल 2005 से पहले जारी किये गये नोटों की पहचान करना बेहद आसान है क्योंकि इससे पहले जारी नोटों के पिछले भाग पर प्रिंटिंग का वर्ष अंकित नहीं है। (शेयर मंथन, 24 दिसंबर 2014)