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अब स्वास्थ्य बीमा में भी पोर्टेबिलिटी सुविधा

IRDAस्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू होने जा रही है।

अगर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक अपनी कंपनी से संतुष्ट नहीं होने पर मौजूदा शर्तो पर ही दूसरी बीमा कंपनी बदल सकेंगे।
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसने स्वास्थ्य बीमा से जु़डे कई मुद्दों का अध्ययन करने के बाद यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 01 जुलाई 2011 से लागू होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली बीमा कंपनियाँ कम से कम पूर्व बीमा पॉलिसी के बराबर कवर उपलब्ध करायेगी। इस सुविधा से उन बीमाधारकों को भी फायदा होगा, जो पहले से जारी बीमारियों का कवर न मिलने के डर से पुरानी बीमा कंपनियों से जु़डे रहने को मजबूर रहते थे। (शेयर मंथन, 11 फरवरी 2011)

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