
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की कंपनियों द्वारा निवेशकों से गलत तरीके से पैसे जुटाने के मामले में सुब्रत रॉय को अदालत में पेश होने को कहा था। निवेशकों को 20,000 करोड़ रुपये नहीं लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख के खिलाफ यह वारंट जारी किया गया। हालांकि सहारा समूह के तीन अन्य निदेशक (डायरेक्टर) न्यायालय में पेश हुए। उच्चतम न्यायालय ने सुब्रत रॉय सहारा को 4 मार्च तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।