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सुब्रत रॉय (Subrata Roy) को मिली सशर्त जमानत

सहारा (Sahara) प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy) को उच्चतम न्यायालय (SC) से जमानत मिल गयी है।

आज न्यायालय ने सहारा प्रमुख को सशर्त जमानत दे दी। न्यायालय ने सुब्रत रॉय को पहली किश्त में 10,000 करोड़ रुपये बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास जमा कराने का आदेश दिया है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये नकद और बाकी बची रकम बैंक गारंटी के रूप में जमा करानी होगी। 

निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपये नहीं लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख को सशर्त जमानत दी गयी। न्यायालय में कल भी इस मामले की सुनवाई की जायेगी। बीते 28 फरवरी को गिरफ्तार किये गये सहारा प्रमुख 4 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद थे।

गौरतलब है कि साल 2008-2009 में सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्प (Sahara India Real Estate Corp) और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प (Sahara India Housing Investment Corp) ने ऑप्शनली फुली कंवर्टिबल डिबेंचर्स (OFCD) के जरिये निवेशकों से पैसे जुटाये थे। (शेयर मंथन, 26 मार्च 2014) 

 

 

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