निजी दूरसंचार कंपनियों को उच्चतम न्यायालय (HC) से निराशा हाथ लगी है।
उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों की अपील को खारिज करते हुए आज दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को जारी रखा है। न्यायालय ने कैग (CAG) द्वारा दूरसंचार कंपनियों के खातों के ऑडिट करने के फैसले को बरकरार रखा है।
गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी को कैग को निजी दूरसंचार कंपनियों के खातों के ऑडिट करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ निजी दूरसंचार कंपनियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। (शेयर मंथन, 17 अप्रैल 2014)