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वोडाफोन (Vodafone) को राहत, नहीं चुकायेगी कोई कर

बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay HC) ने ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में वोडाफोन (Vodafone) को बड़ी राहत दी है।

न्यायालय ने ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में आयकर विभाग की कर डिमांड की अर्जी खारिज करते हुए वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाया है।  फैसले में कहा गया है कि वोडाफोन को ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में लगभग 3,200 करोड़ रुपये के कर भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में वोडाफोन पर 3,200 करोड़ रुपये का कर लगाया था। (शेयर मंथन, 10 अक्टूबर 2014) 

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