सरकार ने ट्रेड मार्क पंजीकरण के लिए नये नियम प्रस्तावित किये हैं। इस प्रस्ताव के मुताबिक ट्रेड मार्क (संशोधन) नियम, 2015 ट्रेड मार्क नियम, 2002 को प्रतिस्थापित करेगा।
ट्रेड मार्क (संशोधन) नियम, 2015 भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हो चुका है। यह औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस ऐंड ट्रेड मार्क्स की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसमें आम जनता और इससे संबंधित सभी पक्षों से सलाह और सुझाव मांगे गये हैं।
प्रस्तावित ट्रेड मार्क (संशोधन) नियम, 2015 के जरिये कई बदलाव होंगे। इसके तहत ट्रेड मार्क फॉर्मों की संख्या में कमी होगी, पुराने नियम को हटाये जायेंगे, ई-फाइलिंग को बढ़ावा दिया जायेगा, जाने-माने ट्रेडमार्कों की सूची सुनिश्चित की जायेगी, ट्रेड मार्क आवेदन शुल्क बढ़ाया जायेगा।
ट्रेड मार्क कानून 1999 के तहत ट्रेड मार्क रजिस्ट्रार के कर्तव्यों और अधिकारों की सूची दी गयी है। ट्रेड मार्क के इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाये हैं। इसमें इससे जुड़े अप्रासंगिक नियमों को हटाना, ऑनलाइन आवेदन, वेबसाइट पर ट्रेड मार्क खोजने की व्यवस्था मुफ्त, वेबसाइट पर आम लोगों के लिए कई और अन्य निःशुल्क सुविधाएँ, पेटेंट्स, डिजाइन और ट्रेड मार्क्स (सीजीपीडीटीएम) कार्यालय की हर शाखा के अधीन लोक शिकायत अधिकारी और जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करना शामिल है। (शेयर मंथन, 15 मार्च 2016)