महाराष्ट्र के समुद्रतटीय शहर अलीबाग (Alibag) में सुपरस्टार फिल्म अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फार्महाउस को आय कर (Income Tax) विभाग ने बेनामी (Benami) संपत्ति करार देते हुए तात्कालिक रूप से कुर्क (attach) कर लिया है।
इस बारे में विभाग ने दिसंबर में ही बेनामी संपत्ति लेन-देन निवारण (पीबीपीटी) कानून के तहत नोटिस जारी किया था। बताया जाता है कि यह फार्महाउस लगभग 20,000 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें विलासिता की अन्य तमाम सुविधाओं के अलावा प्राइवेट हेलीपैड तक बना हुआ है।
इससे पहले यह आरोप लगा था कि शाहरुख खान का यह फार्म हाउस कृषि भूमि पर बना हुआ है। मगर अब बेनामी संपत्ति बताये जाने से यह मामला काफी गंभीर हो गया है। गौरतलब है कि पीबीपीटी कानून नवंबर 2016 में लागू हुआ है। इस कानून में संपत्ति के मूल्य के 25% जुर्माने के साथ-साथ 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। (शेयर मंथन, 31 जनवरी 2018)