दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के 3जी सेवा मामले पर लगे स्थगन आदेश को रद्द कर दिया है।
स्थगन आदेश रद्द होने से अब कंपनी को अपनी 3जी सेवाएँ बंद करनी होगी। इसके साथ ही कंपनी को दूरसंचार विभाग को 350 करोड़ रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
भारती एयरटेल, वोडाफोन (Vodafone) और आइडिया सेलुलर (Idea Cellular) ने साथ मिल कर संयुक्त रूप से उन क्षेत्रों में भी 3जी सेवाएं मुहैया करा रही है, जिन क्षेत्रों में इन कंपनियों के पास लाइसेंस नहीं है। दूरसंचार विभाग ने इस मामले में तीनों कंपनियों को 3जी सेवाएँ बंद करने का निर्देश दिया था।
बीएसई में इस खबर के बाद कंपनी का शेयर भाव बढ़त गँवा कर 272.20 रुपये पर दिन के निचले स्तर तक लुढ़क गया। यह 2.46% के नुकसान के साथ 273.75 रुपये पर बंद हुआ। (शेयर मंथन, 04 अप्रैल 2013)
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