देश में महीने भर से प्रतिबंधित मैगी (Maggi) को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की ओर से निर्यात करने की मंजूरी मिल गयी है। हालाँकि भारतीय बाजार में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक (एफएसएसएआई) ने मैगी में सीसे की मात्रा तय सीमा से ज्यादा होने और उसमें स्वाद बढ़ाने वाला रसायन मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) पाये जाने के चलते 5 जून को मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इस बीच कनाडा के खाद्य सुरक्षा नियामक (Canadian Food Inspection Agency - CFIA) ने शुक्रवार को नेस्ले इंडिया द्वारा निर्मित मैगी को जाँच के बाद पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। कनाडा खाद्य नियामक ने कहा है कि इसमें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक कुछ नहीं मिला है। ब्रिटेन, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद कनाडा ऐसा पाँचवां देश है, जिसने दो मिनट की मैगी को जाँच के बाद सुरक्षित बताया है। बॉम्बे हाई कोर्ट से स्वीकृति के बाद नेस्ले ने इसके निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए लॉजिस्टिक की व्यवस्था शुरू कर दी है। मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स, कॉफी सहित और विभिन्न उत्पादों के निर्यात को भी मंजूरी दी थी। (शेयर मंथन, 4 जुलाई 2015)
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