बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने जिलेट इंडिया (Gillette India) के खिलाफ सख्त कदम उठाये हैं।
सेबी ने न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी (मिनिमम पब्लिक होल्डिंग) नियम का पालन नहीं करने की वजह से कंपनी के प्रमोटरों पर जिलेट इंडिया के शेयरों में सौदे करने पर रोक लगा दी है।
सेबी ने कंपनी के प्रमोटरों के कॉर्पोरेट अधिकारों पर भी रोक लगायी है, जिसमें वोटिंग अधिकार और लाभांश भुगतान आदि शामिल हैं। संभावना है कि सेबी कंपनी पर कानूनी कार्यवाही के साथ-साथ जुर्माना भी लगा सकती है।
इस बाबत सेबी ने कंपनी के प्रमोटरों और निदेशकों से 21 दिनों के भीतर जवाब माँगा है। खबर है कि न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी नियम पूरे न होने तक यह रोक जारी रहेगी।
गौरतलब है कि सभी सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के लिए कम से कम 25% सार्वजनिक हिस्सेदारी को अनिवार्य करने का नियम है, जिसके लिए सेबी ने सभी कंपनियों को 3 जून तक का समय दिया था।
कंपनी की यह खबर शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आयी है। इसलिए इस खबर का कंपनी के शेयर भाव पर असर सोमवार को बाजार खुलने के बाद ही दिखायी देगा। शुक्रवार को शेयर बाजार में कंपनी के शेयर भाव में गिरावट का रुख रहा। बीएसई में यह 0.29% की कमजोरी के साथ 2,234.40 रुपये पर बंद हुआ। (शेयर मंथन, 06 जुलाई 2013)
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