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इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन पर ब्राइटकॉम ग्रुप और प्रोमोटर्स पर जुर्माना

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप और इसके प्रोमोटर्स पर जुर्माना लगाया है। सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप और इसके प्रोमोटर्स पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के आरोप में सेबी ने जुर्माना लगाया है।

 रेगुलेटर ने गीता कांचरला पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं सेबी ने विजय कुमार कांचरला HUF पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार रेड्डी और एस वी राज्यलक्ष्मी रेड्डी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन को सुनिश्चित करने के लिए जांच की थी। सेबी ने अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 के दौरान कंपनी के शेयरों में हुए ट्रेडिंग की जांच की थी। सेबी की जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि जय कुमार कांचरला HUF, एम सुरेश कुमार रेड्डी, एस वी राज्यलक्ष्मी रेड्डी और गीता कांचरला ने अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 के दौरान कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग की थी। ट्रेडिंग किए जाने के बावजूद इन लोगों ने जरूरी डिस्क्लोजर एक्सचेंज को नहीं दिए। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने वाले नियमों के मुताबिक 10 लाख रुपये के रेगुलेटरी थ्रेसहोल्ड के उल्लंघन पर जरूरी डिस्क्लोजर देना पड़ता है। इन लोगों ने पीआईटी यानी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स (PIT) से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर 5% चढ़कर 27.30 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

(शेयर मंथन, 14 जून, 2023)

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