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डीमैट खातों के लिए नॉमिनेशन की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) यानी सिक्योरिटी ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डीमैट खाता धारकों को राहत दी है। सेबी ने डीमैट खातों के लिए नॉमिनेशन की तारीख अगले 3 महीनों के लिए बढ़ा दी है।

 सेबी ने डीमैट खातों के लिए नॉमिनेशन की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 करने का फैसला किया है। इससे पहले मौजूदा ट्रेडिंग और डीमैट खाता धारकों के लिए नॉमिनेशन की तारीख 30 सितंबर थी। इसके अलावा सेबी ने ट्रेडिंग खातों के लिए नॉमिनेशन के लिए विकल्प दिया है जिसके तहत इसे ऐच्छिक कर दिया गया है। मार्केट रेगुलेटर ने कारोबार को आसान करने के तहत यह पहल की है।यही नहीं जिनके पास फिजिकल तौर पर शेयर मौजूद हैं उनके लिए भी राहत की खबर है। पहले जहां सेबी ने पैन (PAN) नॉमिनेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल बैंक खातों का डिटेल जमा नहीं करने पर पोर्टफोलियो फ्रीज करने का आदेश दिया था। हालाकि अब वैसे पोर्टफोलियो धारकों को भी 31 दिसंबर तक सभी जरूरी कागजात जमा करा सकते हैं।

वहीं रेगुलेटर ने स्टॉक एक्सचेंजेज, डिपॉजिटरीज और लिस्टेड कंपनियों को आदेश दिया है कि संशोधित नियमों को लागू करने के लिए उचित कदम उठाएं। सेबी की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि निवेशकों, रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अलावा दूसरे संबंधित पक्षों की ओर से दिए गए प्रेजेंटेशन के आधार पर सेबी ने फैसला लिया कि इसकी तारीख बढ़ाई जानी चाहिए।

 

(शेयर मंथन, 26 सितंबर 2023)

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