उच्चतम न्यायालय ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (Sterlite Industries) के तूतीकोरिन संयंत्र पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने 2010 में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की वजह से कंपनी के तूतीकोरिन संयंत्र को बंद करने संबंधी फैसले को खारिज कर दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने कंपनी पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के एवज में 100 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश दिया है। कंपनी को इस जुर्माना राशि का 5 वर्षों के भीतर भुगतान करना होगा।
हालाँकि यह स्पष्ट किया गया कि उच्चतम न्यायालय का यह फैसला तमिलनाडू प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उस फैसले से अलग है, जिसमें कंपनी के तूतीकोरिन संयंत्र से हानिकारक गैस रिसाव की वजह से संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया गया था।
बीएसई में कंपनी के शेयर भाव में मजबूती का रुख है। इस खबर के बाद कंपनी का शेयर भाव 93.30 रुपये तक चढ़ गया। दोपहर 1:18 बजे 3.23% की तेजी के साथ यह 92.60 रुपये पर है। (शेयर मंथन, 02 अप्रैल 2013)
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