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रैनबैक्सी (Ranbaxy) को मिली राहत

उच्चतम न्यायालय (SC) ने रैनबैक्सी लेबोरेटरीज (Ranbaxy Laboratories) की दवाओं पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ मिलावटी दवाओं के उत्पादन और बिक्री के कोई सबूत न मिलने की वजह से रोक लगाने संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया। 

गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) ने कंपनी पर मिलावटी दवाएँ बनाने व बेचने का आरोप लगाया था। इस मामले के निपटारे के लिए कंपनी ने 500 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2880 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। कंपनी के पॉन्टा साहिब और देवास संयंत्रों के बाद मोहाली संयंत्र में भी मिलावटी दवाओं के उत्पादन और बिक्री की खबरें सामने आने से कंपनी की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगने हैं। 
शेयर बाजार में कंपनी के शेयर भाव में मजबूती का रुख है। इस खबर के बाद बीएसई में कंपनी का शेयर 337.90 रुपये तक ऊपर चढ़ गया। दोपहर 1 बजे 2.60% की बढ़त के साथ यह 333.95 रुपये पर है। (शेयर मंथन, 25 जून 2013)

 

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