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होटल लीलावेंचर (Hotel Leelaventure) को इसलिए देने होगें 258 करोड़ रुपये

दिल्ली उच्च न्यायालय ने होटल लीलावेंचर (Hotel Leelaventure) को 258 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है।

न्यायालय ने कंपनी को यह राशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उसकी संपत्ति के अधिकार के लिए बतौर रॉयल्टी देने का आदेश दिया है। 2012 में लीला वेंचर के पक्ष में आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को एक ओर रखते हुए न्यायालय की डिविजन बेंच ने 15 जुलाई को सिंगल जज द्वारा सुनाये गये फैसले को बरकरार रखा है। यह मामला फरवरी 1996 का है, जिसमें 11,000 वर्ग मीटर जमीन होटल लीला को एक तत्कालीन होटल की इमारत में 150 कमरों के निर्माण के लिए पट्टे पर मिली थी।
बीएसई में होटल लीलावेंचर का शेयर सोमवार को 17.70 रुपये पर बंद होकर आज गिरावट के साथ 17.50 रुपये पर खुला है। करीब 10.50 बजे कंपनी का शेयर 0.20 रुपये या 1.13% की गिरावट के साथ 17.50 रुपये पर ही चल रहा है। (शेयर मंथन, 08 नवंबर 2016)

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