
खबर है कि एनसीएलएटी (NCLAT) ने आईएलऐंडएफएस (IL&FS) को समूह की 13 कंपनियों की बकाया देय राशि का विवरण देने का निर्देश दिया है।
एनसीएलटी ने लेनदारों का भी विवरण माँगा है ताकि ऋणदाताओं को बकाया भुगतान जारी किया जा सके। अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने आईएलऐंडएफएस के नवनियुक्त बोर्ड को कर्ज की जानकारी मुहैया करवाने को कहा है।
साथ ही एनसीएलएटी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आईएलऐंडएफएस समूह की कंपनियों के लिये समाधान योजना (Resolution Plan) बढ़ाने को लेकर सरकार पर कोई रोक नहीं है।
मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा कि आईएलऐंडएफएस और समूह की 300 से अधिक कंपनियों के समाधान के लिए नवनियुक्त बोर्ड और सरकार द्वारा जो भी कदम उठाया जाता है, उसके लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की मंजूरी लेनी होगी। इससे पहले कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने आईएलऐंडएफएस के लिए समाधान योजना पेश की थी। मंत्रालय के अनुसार पूरी समाधान प्रक्रिया दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 में मौजूद नियमों पर आधारित है।
एनसीएलएटी मामले में अगली सुनवाई 08 अप्रैल को करेगी, जिसमें समूह की कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध पर बैंकिंग नियामक आरबीआई (RBI) के पक्ष की सुनवायी होगी। (शेयर मंथन, 30 मार्च 2019)
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