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लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) से नहीं निकाल सकते 25,000 रुपये से अधिक

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) से पैसों की निकासी पर सीमा लगा दी है।

लक्ष्मी विलास बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सलाह पर वित्त मंत्रालय ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब इस बैंक का कोई भी खाताधारक अपने खाते से एक महीने में 25,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकता। यह सीमा अगले एक महीने के लिए यानि 16 दिसंबर 2020 तक के लिए लगायी गयी है। हालाँकि, आपात स्थितियों जैसे चिकित्सा व्यय, उच्च शिक्षा के शुल्क की अदायगी और विवाह के खर्च जैसे मामलों के लिए 25,000 रुपये की इस सीमा में छूट दी जा सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के हालात को और न बिगड़ने देने के लिए इस बैंक के निदेशक मंडल को भंग कर दिया है और केनरा बैंक के पूर्व गैरकार्यकारी अध्यक्ष टी एन मनोहरन को लक्ष्मी विलास बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। (शेयर मंथन, 17 नवंबर 2020)

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