शेयर मंथन में खोजें

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स

आरबीआई (RBI) ने आरबीएल बैंक सहित कई को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने निजी क्षेत्र की बैंक आरबीएल (RBL) पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने आरबीएल बैंक पर 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना आरबीआई ने कुछ खास प्रावधानों के का पालन नहीं करने के एवज में लगाया है।

 बैंक पर यह जुर्माना रिकवरी एजेंट से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने के मामले में लगाया गया है। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जुर्माना 'इन्टर्नल ओम्बुड्समैन स्कीम 2018' 'फेयर प्रैक्टिसेज कोड फॉर लेंडर्स' के लिए जारी दिशानिर्देश से जुड़े चुनिंदा प्रावधनों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है। यह बैंक के क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, बैंक की ओर से जोखिम प्रबंधन के साथ वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में कोड ऑफ कंडक्ट और बैंकों के रिकवरी एजेंट्स से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन मामले में जुर्माना लगाया गया है।

हालाकि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना रेगुलेटरी नियमों के पालन में कमी के कारण लगाया गया है जो वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के बीच का है। इसके अलावा आरबीआई ने कई को-ऑपरेटिव बैंकों पर अलग-अलग नियमों के उल्लंघन मामले में जुर्माना लगाया है। जिन को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगा है उसमें सोलापुर के लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायसेन,स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,मंदसौर, रायगढ़ सहकारी बैंक मुम्बई, नोबेल को-ऑपरेटिव बैंक, नोएडा और इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, जालंधर शामिल हैं।

 

(शेयर मंथन, 20 मार्च, 2023)

Add comment

कंपनियों की सुर्खियाँ

निवेश मंथन : डाउनलोड करें

बाजार सर्वेक्षण (जनवरी 2023)

Flipkart

विश्व के प्रमुख सूचकांक

निवेश मंथन : ग्राहक बनें

शेयर मंथन पर तलाश करें।

Subscribe to Share Manthan

It's so easy to subscribe our daily FREE Hindi e-Magazine on stock market "Share Manthan"