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इनकम टैक्स से टाटा केमिकल्स को 103 करोड़ रुपये का जुर्माना

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से झटका लगा है। कंपनी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 104 करोड़ रुपये का जुर्माना लगया है।

 कंपनी पर यह जुर्माना ब्याज देने से इनकार करने के कारण लगाया है। कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी देते हुए कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आदेश मिला है जिसमें 103.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लगाया गया है। कंपनी के मुताबिक मुख्य तौर पर यह ब्याज देने से इनकार करने से जुड़ा है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नेशनल फेसलेस एसेसमेंट सेंटर ने आईटी एक्ट 1961 के 270 A के तहत 103.63 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है।कंपनी इस आदेश के खिलाफ नेशनल फेसलेस अपील सेंटर में अपील करेगी। अपील में कंपनी इस आदेश को वापस लेने की मांग करेगी। कंपनी कानूनी राय लेने के बाद अपील करेगी जिसमें उसे उसके पक्ष में फैसला मिलने की उम्मीद है। कंपनी का शेयर 0.35% चढ़ कर 1034.90 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है।  

(शेयर मंथन, 21 मार्च, 2024)

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