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पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में बिड़ला कॉर्प पर 8.42 करोड़ रुपये का जुर्माना

एमपी बिड़ला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी बिड़ला कॉरपोरेशन को मध्य प्रदेश में 8.42 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर यह जुर्माना लाइमस्टोन के अत्यधिक उत्पादन के कारण लगाया गया है।

 यह जुर्माना कंपनी की ओर से 2000-01 से लेकर 2006-07 के दौरान अत्यधिक लाइमस्टोन के उत्पादन के कारण लगाया गया है। कंपनी पर जरुरी पर्यावरणीय मंजूरी के बिना खनन का आरोप है। कंपनी पर 1994 के एनवार्यमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट यानी ईआईए (EIA) के नियम के उल्लंघन का आरोप है। कंपनी को 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के सतना जिले के कलेक्टर ऑफिस (माइनिंग) से आदेश मिला है। कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि तय समय के दौरान पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली थी । कंपनी की दलील है कि ईआईए (EIA) की अधिसूचना में कई तरह की गड़बड़ियां होने से मंजूरी नहीं ली थी। कंपनी का कहना है कि इस बिल के प्रावधानों पर स्पष्टता बाद में आई थी। इस पर 2 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। हालाकि कंपनी ने तय समय में पर्यावरणीय मंजूरी नहीं थी। कंपनी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से माइनिंग को लेकर सहमति हासिल नहीं की थी। कंपनी का कहना है कि राज्य स्तर पर नियमों का पालन किया गया है लेकिन केंद्र सरकार के प्रावधानों को नहीं माना गया है। कंपनी का शेयर बीएसई (BSE) पर 0.24% चढ़ कर 1256.50 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

 

(शेयर मंथन, 10 अक्टूबर 2023)

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