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सेबी ने एचडीएफसी एमएफ को दिया 3.79 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश

एचडीएफसी म्यूचुअल फंड (HDFC Mutual Fund) ने बाजार नियामक सेबी (SEBI) के साथ म्यूचुअल फंड नियम उल्लंघन मामला सुलझा लिया है।

सेबी ने एचडीएफसी एएमसी (HDFC AMC) और एचडीएफसी ट्रस्टी (HDFC Trustee) को म्यूचुअल फंड मानदंडों के उल्लंघन मामले में 3.78 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। सहमति तंत्र कंपनियों को गलती स्वीकारने या इनकार किये बिना दंड का भुगतान करके उल्लंघन का निपटारा करने की छूट देता है।
सेबी ने अप्रैल में एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी ट्रस्टी के खिलाफ कई म्यूचुअल फंड नियमों के कथित उल्लंघन मामले में निर्णय कार्यवाही शुरू की थी। दोनों कंपनियों ने निपटारा शुल्क भुगतान पर मामला सुलझाने के लिए सेबी के पास अलग-अलग आवेदन भेजे थे। कथित उल्लंधनों में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एक योजना द्वारा खरीदी गयी प्रतिभूति की मैच्योरिटी का योजना की मैच्योरिटी से अधिक होना शामिल है।
इसके अलावा कई वर्षों तक डेबिट किया गया अतिरिक्त शुल्क का एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद क्रेडिट किया जाना, कुछ योजनाओं का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) एचडीएफसी म्यूचुअल फंड वेबसाइट पर प्रकाशित न करना और एक कंपनी के असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन में गलती शामिल है। (शेयर मंथन, 05 दिसंबर 2018)

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