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जीएसटी (GST) का नया फॉर्म हुआ जारी, रिटर्न भरने में आने वाली दिक्कतें होंगी खत्म

खबरों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क ने संशोधित रिटर्न फॉर्म जारी कर दिये हैं।

जीएसटी परिषद के फैसले के अनुसार नये फॉर्म को 01 अप्रैल से प्रायोगिक तौर इस्तेमाल में लाया जायेगा, जबकि जुलाई से नये फॉर्म को अनिवार्य कर दिया जायेगा। जानकार मानते हैं कि नये और संशोधित रिटर्न फॉर्म में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2, जीएसटीआर-3 के तहत रिटर्न दाखिल करने की जरूरत से मुक्ति मिलेगी। हालाँकि वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 जारी रखा जा सकता है।
नये फॉर्म में राजस्व विभाग के लिए विक्रेता और खरीदार की रसीदों (Invoices) का मिलान करना आसान होगा। साथ ही इससे विभाग को गड़बड़ी की जाँच करने में अधिक मदद मिलेगी। मगर इससे कारोबारियों के लिए लेखन संबंधी और प्रशासनिक कार्य बढ़ने की संभावना है।
नये रिटर्न फॉर्मेट, जिन्हें नॉर्मल, सहज और सुगम नाम दिये गये हैं, सबसे छोटे कारोबारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बना देगा। वहीं 5 करोड़ रुपये तक के कारोबारी करदाताओं को तीनों में से कोई एक फॉर्मेट चुनने का विकल्प होगा। (शेयर मंथन, 09 मार्च 2019)

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