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नीरव मोदी (Nirav Modi) को भारत लाने की अनुमति मिली लंदन न्यायालय से

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने के लिए लंदन के न्यायालय से स्वीकृति मिल गयी है। इस निर्णय के पंचसूत्र :

1. वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश सैमुअल गोजी ने पहली नजर में सबूत नीरव मोदी के विरुद्ध जाने की बात कही है
2. भारत की न्यायपालिका को निष्पक्ष बताते हुए न्यायाधीश गोजी ने नीरव मोदी का यह तर्क ठुकरा दिया कि उसे भारत में न्याय नहीं मिलेगा
3. नीरव मोदी 13,600 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का अभियुक्त है, जो जनवरी 2018 में भारत से भाग गया था
4. वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए नीरव मोदी को मिला है 28 दिनों का समय
5. उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मानवाधिकार न्यायालय जाने का विकल्प भी उपलब्ध होगा नीरव मोदी के पास
(शेयर मंथन, 25 फरवरी 2021)

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