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RBI ने 2000 रुपये के नोट वापस करने की आखिरी तारीख बढ़ाई, अब 7 अक्तूबर तक कर सकते हैं जमा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट बदलने या वापस करने की आखिरी तारीख शनिवार (30 सितंबर 2023)से बढ़ाकर 07 अक्तूबर 2023 कर दी है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि नोट वापसी के लिए निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है। केंद्रीय बैंक ने समीक्षा के आधार पर, 2000 रुपये के बैंक नोटों को जमा/विनिमय करने की मौजूदा तिथि को 07 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

आरबीआई ने कहा कि आम जनता अब 07 अक्टूबर, 2023 तक बैंक शाखाओं में 2000 रुपये के बैंक नोट जमा या बदल सकती है । केंद्रीय बैंक ने कहा कि तब तक 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
आरबीआई ने कहा कि 7 अक्तूबर के बाद भी ग्राहक उसके 19 निर्गम कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं। इसके अलावा, भारत में किसी भी राशि के 2000 रुपये के नोट अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में जमा किया जा सकता है।

आरबीआई ने कहा कि इसके अलावा, ग्राहक 2000 रुपये के नोट इंडिया पोस्ट के माध्यम से भारत में अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए केंद्रीय बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी को भेज सकते हैं। अदालतें, कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, सरकारी विभाग या जाँच कार्यवाही या प्रवर्तन में शामिल कोई भी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी बिना किसी सीमा के 2000 रुपये के बैंक नोट जमा या बदल सकते हैं।

19 मई को, केंद्रीय बैंक ने इसे अपनी स्वच्छ-नोट नीति का हिस्सा बताते हुए 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी, और बैंकों को तत्काल प्रभाव से बिल जारी करना बंद करने की सलाह दी थी।

(शेयर मंथन, 30 सितंबर 2023)

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